होने पर ऑनलाइन फ्रॉड, जानें कैसे करें Cyber Crime में रिपोर्ट

होने पर ऑनलाइन फ्रॉड, जानें कैसे करें Cyber Crime में रिपोर्ट

इंडिया में इंटरनेट का यूज़ तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्टफोंस की बढ़ती गिनती और इंटरनेट डाटा की गिरती कीमत ने आम जनता को भी ऑनलाइन ला दिया है। नॉर्मल चैटिंग से लेकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन और पैसों व डाक्टूमेंट्स के लेनदेन भी ऑनलाइन होने लगे हैं। लेकिन ऑनलाइन होती इस दुनिया में साइबर अपराधों और फ्रॉड्स की गिनती भी बढ़ी है। फेसबुक-इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर डिजीटल पेमेंट व ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि में Cyber Crime के केस सामने आते रहते हैं। आज हम अपने पाठकों को यही बताने वाले हैं कि कभी आप या आपका कोई जानकार ऐसी परिस्थिति या साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो उसकी शिकायत किस तरह से और कहां पर ऑनलाइन की जानी चाहिए।

ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत

1. सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं। इसके लिए cybercrime.gov.in पर क्लिक करें।

2. यहां पोर्टल संबंधित जानकारी के साथ ही यूजर से स्वीकर्ति मांगी जाएगी, कि उसके द्वारा शामिल की जाने वाली सभी डिटेल्स सही हो। इसे ‘स्वीकार कर’ आगे बढ़ें।

3. यहां Report Cyber Crime Related to Women/Child और Report Other Cyber Crime के दो अलग अलग सेग्मेंट बनाए गए हैं। आप जिस संदर्भ में शिकायत करना चाहते हैं, उसपर क्लिक करें।

4. जालसाजी, फिशिंग, हैकिंग व फ्रॉड जैसे मुद्दें ‘अदर साइबर क्राइम’ के तहत आते हैं। इसे क्लिक करने पर मोबाइल नंबर सहित अन्य डिटेल्स मांगी जाएगी, जिन्हें भरना है।

5. इसी तरह दूसरी ओर ‘साइबर क्राइम रिलेटेड टू वूमेन/चिल्ड्रेन’ में पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन बुलिंग और Sexually Explicit कंटेंट आते हैं, जिनकी शिकायत इस सेग्मेंट के तहत दर्ज की जा सकती है।

6. यहां Report Anonymously और Report And Track दो ऑप्शन दिए गए हैं। जिनमें अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भी साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की जा सकती है। जरूरत के अनुसार यूजर्स कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।

7. क्राइम कैटेगरी को सलेक्ट करने के बाद आरोपी का नाम, जगह और सबूतों को मांगा जाएगा। सभी तरह की जरूरी जानकारी भरने के बाद शिकायत को सबमिट कर दें।

8. साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के बाद एक यूनिक नंबर के रूप में कम्प्लेन्ट आईडी प्रदान की जाएगी। इस नंबर के जरिये ही बाद में अपनी कम्प्लेन्ट को ट्रैक किया जा सकेगा।

कैसे करें शिकायत को ट्रैक

9. शिकायत दर्ज होने के बाद उसका स्टेटस चैक करने और ट्रैक करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। जिसके बाद Report And Track बटन पर क्लिक करना है।

10. यहां पहले दी गई कम्प्लेन्ट आईडी को मांगी गए रिक्त स्थान में भरना होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा सामने आ जाएगा।

91मोबाइल्स आपको बताना चाहता है कि यह पोर्टल सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका उद्देश्य पुलिस स्टेशन के चक्कर न लगाते हुए ऑनलाइन तरीके अपनी शिकायतों तथा हुए अपराधों को दर्ज कराना है। यहां अपनी पहचान प्रकट किए बिना भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। वहीं अन्य जानकारी या सहायता के लिए भारत सरकार के विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर ‘155260’ पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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